नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह योजना भारत के नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। १८ से ६० साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। एनपीएस योजना Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा विनियमित है।

एनपीएस के तहत, आप एक सेवानिवृत्ति बचत खाता खोल सकता है और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए नियमित रूप से योगदान कर सकते है। एनपीएस में आपकी निवेश राशि एक पेंशन फंड में जमा की जाती है, जिसे प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर स्टॉक्स, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर इत्यादि में निवेश करते है।

नेशनल पेंशन स्कीम योजना दो प्रकार के खातों के लिए प्रदान करती है:

टीयर I अकाउंट

Tier I अकाउंट सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए एक अनिवार्य खाता है। यह एक दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत खाता है और आयकर अधिनियम की धारा 80C और धारा 80CCD(1) के तहत कर लाभ प्रदान करता है। टीयर I खाते में किया गया योगदान सब्सक्राइबर के 60 वर्ष की आयु तक लॉक रहता है।

चूंकि यह एक अनिवार्य खाता है, इसलिए टीयर I अकाउंट से विथड्रॉ करने के कुछ नियम हैं। आप इस खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकते हैं लेकिन कुछ शर्तों के तहत पार्शियल विड्रावल की अनुमति है,

टीयर II अकाउंट

यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निवेश और विड्रावल में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। टीयर I टीयर II खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, यह कर लाभ प्रदान नहीं करता है। आप इस खाते को म्यूचुअल फंड खाते के रूप में मान सकते हैं।

एनपीएस विड्रावल के नियम

टीयर I अकाउंट विड्रावल के नियम

  • सब्सक्राइबर केवल तीन बार निकासी (Witthdraw) कर सकता है
  • आप अपने योगदान का केवल 25% तक ही निकाल सकते है
  • निवेश के तीन वर्षों के बाद ही आप विड्रावल कर सकते है
  • पार्शियल विड्रावल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही अनुमत है, जैसे उसके बच्चों की शिक्षा, शादी का खर्च, गृह निर्माण या मेडिकल एमर्जेन्सी।

टीयर IIअकाउंट विड्रावल के नियम

टीयर I अकाउंट में विड्रावल की कोई भी सीमा नहीं है। आप इस खाते से अपनी इच्छानुसार किसी भी समय मनचाही राशि निकाल सकते हैं।

एनपीएस में निवेश करने के फायदे

  • एनपीएस अकाउंट खोलना या फिर मैनेज करना बहोत ही आसान है। eNPS पोर्टल द्वारा आप कंट्रीब्यूशन भी आसानी से कर सकते है।
  • एनपीएस पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। आप एक ही एनपीएस अकाउंट भारतभर में कही भी यूज़ कर सकते है। जॉब स्विच होने पर आपको नया एनपीएस खाता खोलने की जरुरत नहीं।
  • एनपीएस को पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसकी मेन्टेन्स कॉस्ट बहोत ही कम है और यह सुरक्षित निवेश है।
  • एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स – आयकर अधिनियम की धारा 80C और धारा 80CCD(1) के तहत कर लाभ प्रदान करता है। सैलरीड कर्मचारी अपने वेतन का अधिकतम १०% कटौती का दावा कर सकते हैं, जबकि व्ययसाय करने वाले अपनी आय का २०% तक दावा कर सकते हैं। 80CCD(2) के तहत आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी कर लाभ उठा सकते है।

एनपीएस योजना की पात्रता

भारतीय नागरिक के साथ-साथ अनिवासी भारतीय (Non-resident Indians) नेशनल पेंशन स्कीम योजना की सदस्यता ले सकते हैं। एनपीएस में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु १८ से ६० वर्ष के बीच होनी चाहिए।

एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपके पास एक ‘आधार नंबर’ होना चाहिए और आपका का आधार मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए। आधार नंबर द्वारा आपकी KYC होती है और आपकी जानकारीआधार डेटाबेस से पुल की जाती है।

एनपीएस खाता कैसे खोले?

भारत का कोई भी नागरिक, ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपना एनपीएस खाता खोल सकता है। अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यही लिंक द्वारा आप बाद में नियमित योगदान कर सकते हैं।
https://npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online

ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी PFRDA द्वारा नियुक्त Point of Presence (POP) संस्था की मदत ले सकते है। पीओपी की सूची नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php

एनपीएस की मैच्योरिटी अवधि क्या है?

एनपीएस की मैच्योरिटी अवधि ६० साल है। ६० वर्ष तक आपको अपने एनपीएस खाते में योगदान देना जरुरी है।

मैच्योरिटी पर, यदि आपका कोष ५ लाख से अधिक है, तो आपको केवल ६0% कोष को विथड्रॉ कर सकते है। बाकी ४०% का Annuity (वार्षिकी) परिवर्तित होता है। मैच्योरिटी के समय आप एन्युटी प्लान में एकमुश्‍त निवेश करना होता है जिससे आपको मासिक, तिमाही या वार्षिक रूप में पेंशन जारी होता है।

मैच्योरिटी के बाद भी आप ७५ वर्ष की आयु तक निवेश की अवधि बढ़ा सकते है।